बिहार में फिर से स्कूल-कॉलेज बंद, सार्वजनिक समारोह के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन

बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में 5 से 12 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही राज्य में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी गयी है. सरकारी आदेश के अनुसार राज्य में एक सप्ताह के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शनिवार को कोरोना की समीक्षा के बाद निर्देश दिया गया था कि आपदा प्रबंधन समूह राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने पर विचार करे. मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद हुई आपदा समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पांच से 12 अप्रैल तक बंद रखा जायेगा.




शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालयों को एक सप्ताह तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. कोरोना को देखते हुए फिलहाल समूह के इस फैसले से सभी को अवगत करा दिया जायेगा.

राज्य में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी

नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए पूरे राज्य में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है. जिसके अनुसार अप्रैल के आखिर तक राज्य में सभी तरह के सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गयी है.




विवाह और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी

सरकार ने विवाह और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों को कुछ पाबंदियों के साथ मंजूरी दी है. शादी समारोह में 250 और श्राद्ध क्रम में 50 लोगों की मौजूदी हो सकती है.

मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में सरकार की ओर से मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत की जाएगी. इस दौरान बिना मास्क पकड़ने जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा नीतीश सरकार ने 50 % पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी है.




गौरतलब है कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय इस वर्ष जनवरी के आरंभ में लिया गया था. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद राज्य के नौवीं और उससे ऊपर के क्लास को खोलने का निर्णय चार जनवरी से लिया गया था. इसके बाद आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय के बाद आठ फरवरी से राज्य की छठी से आठवीं क्लास तक की कक्षाएं खोलने का फैसला लिया गया.

एक मार्च से पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया था. हालांकि, आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने के साथ कोविड नियमों के पालन करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सैनेटाइजेंशन करने और आधी-आधी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.




INPUT: PRABHAT KHABAR

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